विधान मण्डल यात्रा-भत्ता नियम 1957 में किया संशोधन, विधायकों का यात्रा भत्ता किया दोगुना

रायपुर

छत्तीसगढ़ के विधायकों को अब प्रति किलोमीटर यात्रा भत्ता 20 रुपए मिला करेगा. अब तक विधायकों को प्रति किलोमीटर 10 रुपए यात्रा भत्ता मिला करता है. इस संबंध में राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ विधान मण्डल यात्रा-भत्ता नियम 1957 में संशोधन किया गया है.

बता दें कि छत्तीसगढ़ विधान मंडल यात्रा भत्ता नियम, 1957 के तहत किसी विधायक का निवास स्थान राजधानी रायपुर से 8 किलोमीटर से ज्‍यादा दूर है, तो विधानसभा सत्र या सम्मेलन में भाग लेने के लिए अपने वाहन से यात्रा करने पर उन्हें भत्ता दिया जाता है. ताजा अधिसूचना के बाद अब विधायकों को 10 रुपए की बजाए 20 रुपए प्रति किलोमीटर यात्रा भत्ता मिला करेगा.

Related Articles

Back to top button