वन अमले पर हमला करने के आरोप में जिला पंचायत सदस्य सुरेश लालावत सहित पांच लोगों को 5-5 साल कैद

श्‍योपुर
जिला एवं सत्र न्यायालय ने वन अमले पर हमला करने के मामले में जिला पंचायत सदस्य सहित पांच लोगों को 5-5 साल की सजा सुनाई है। साथ ही 3-3 हजार का जुर्माना लगाया है। शासन की और से पैरवी विशेष लोक अभियोजक राजेंद्र जाधव द्वारा की गई। मामले के अनुसार वन विभाग के वनपरिक्षेत्र अधिकारी हेमंत भार्गव व उनकी टीम ने 21 फरवरी 2023 को सलापुरा नहर से अवैध रूप से रेत लेकर आ रही दो ट्रैक्टर-ट्रालियों को पकड़ा था।

जब्त करने के बाद ट्रैक्टर-ट्राली को ढेंगदा वन चौकी पर लाने लगे, तभी बगदिया माधो का डेरा निवासी राजकुमार उर्फ राजू पुत्र कन्हैया, कन्हैया पुत्र नारायण, पूरन पुत्र नारायण, जिला पंचायत सदस्य सुरेश लालावत आए और रास्ते में वन अमले को रोक लिया और वन अमले पर हमला कर ट्रैक्टर-ट्राली को छुड़ा लिया।

कुछ देर बाद हेमराज पुत्र नारायण एवं उसके अन्य साथी बाइक लेकर आए वन स्टाफ के साथ गाली-गलौज करते हुए मारपीट कर दी। रेंजर हेमंत भार्गव को चंबल नहर में फेंकने का प्रयास भी किया गया। वीडियोग्राफी करते समय टीम के लोगों के मोबाइल भी छुड़ा लिए। वन परिक्षेत्र अधिकारी हेमंत भार्गव ने ढोढर थाना क्षेत्र में मामला दर्ज कराया था।

Related Articles

Back to top button