नए फाइनेंशियल ईयर का खुशियों से श्रीगणेश…

भोपाल।

नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत खुशियों से हुई है। भोपाल में एक अप्रैल से प्रॉपर्टी का पंजीयन महंगा होने वाला था, लेकिन कलेक्टर गाइड लाइन पर रोक लगने से अब अगले आदेश तक रजिस्ट्री पुराने रेट पर ही होगी, जबकि प्रदेश में टोल टैक्स बढ़ोत्तरी पर रोक लग गई है। वहीं कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर पर 32 रुपए की राहत मिली है। इसके अलावा आज नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत पर भारतीय शेयर बाजार ने नया रिकॉर्ड बनाया है।  इससे निवेशकों में उत्साह है।

राजधानी सहित पूरे प्रदेश में आज से लागू होने वाली नई कलेक्टर गाइडलाइन को आगामी आदेश तक रोक दिया गया है।महानिरीक्षक पंजीयन मप्र के आदेश अनुसार यह निर्णय लिया गया है। बताया जा रहा है कि लोकसभा चुनाव की आदर्श आचार संहिता लागू होने के कारण पूरे प्रदेश में अगले आदेश तक पुरानी यानी 2023-24 की कलेक्टर गाइडलाइन के हिसाब से ही पंजीयन व रजिस्ट्री के काम होंगे। इस आदेश के कारण प्रदेशवासियों को बहुत बड़ी सुविधा मिली है।  दरअसल, एक अप्रैल ने पूरे प्रदेश में नई कलेक्टर गाइडलाइन के हिसाब से काम काज शुरू होता है, लेकिन इस आदेश से अब पुराने रेट पर ही लोगों के काम जारी रहेंगे। हालांकि अब तीन दिन यानी 3 अप्रैल तक रजिस्ट्रियां नहीं हो सकेंगी। सर्वर अपडेशन के कारण 4 अप्रैल से पंजीयन व रजिस्ट्रियों के काम जारी होंगे। संभावना जताई जा रही है कि यदि आचार संहिता के हिसाब से इस पर निर्णय लिया गया, तो जून महीने के बाद यानी तीन महीने तक पुराने दामों पर ही रजिस्ट्रियां हो सकेंगी।

टोल टैक्स में इजाफे वाली टेंशन भी दूर एनएचएआई ने लगाई रोक
राष्ट्रीय राजमार्ग और एक्सप्रेस वे के टोल प्लाजा पर 31 मार्च की रात्रि से होने वाली टोल वृद्धि रोक दी गई है। 31 मार्च की रात्रि से सभी वाहनों पर टोल बढ़ना था। इसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया था। रविवार देर रात एनएचएआई की तरफ से सभी जगह मौखिक सूचना दी गई कि अभी टोल में वृद्धि नहीं करनी है। सूत्रों के मुताबिक चुनावों के चलते इसके लिए चुनाव आयोग से मंजूरी लेनी होगी। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने आनन फानन में टोल वृद्धि रोक दी है। सोमवार को सभी टोल प्लाजा पर पुरानी दरों पर ही टोल लगाया गया। इससे वाहन चालकों को राहत रही और उन्हें बढ़ा हुआ टोल नहीं देना पड़ा।

मध्य प्रदेश में भी बढ़ना था टोल  
मध्य प्रदेश में रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने 4 नेशनल हाईवे और 6 स्टेट हाईवे पर टोल टैक्स की दरों में बढ़ोतरी को मंजूरी दी थी। यह बढ़ोत्तरी सात प्रतिशत तक होनी
थी। ताजा आदेश के बाद यह बढ़ोत्तरी रुक गई है।

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