जनता जल योजना के तहत कार्यरत पंप चालकों को कुशल श्रमिकों हेतु निर्धारित मजदूरी के अनुसार मानदेय भुगतान : जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री

जयपुर,

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री कन्हैयालाल ने शुक्रवार को विधानसभा में कहा कि जनता जल योजना के अन्तर्गत अंशकालिक रूप से कार्यरत सहायक पंप चालकों को मोटर आदि को चलाने के लिए मानदेय भुगतान कुशल श्रमिकों हेतु निर्धारित न्यूनतम मजदूरी 7 हजार 410 रुपये के अनुसार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इन्हें स्थाई करने का कोई प्रावधान वर्तमान में विचाराधीन नहीं है।

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री प्रश्नकाल के दौरान सदस्य द्वारा इस संबंध में पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि जनता जल योजना के तहत पंप आदि चलाने के लिए विभागीय कर्मचारी को नियुक्त नहीं कर अंशकालीन व्यवस्था किये जाने का प्रावधान है। संबंधित ग्राम पंचायत को इस अंशकालिक श्रमिक को भुगतान करने हेतु राज्य सरकार द्वारा पुनर्भरण किया जाता है।

      इससे पहले विधायक डॉ. ऋतु बनावत के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री ने कहा कि जनता जल योजना अंतर्गत कार्यरत सहायक पम्प चालकों को स्थाई करने का प्रावधान नहीं होने के कारण इन्हे स्थाई करने बाबत् कोई भी प्रस्ताव वर्तमान में विचाराधीन नहीं है।

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