प्रदेश में अवैध नशे के कारोबार को नेस्तनाबूद करने को कटिबद्ध मध्यप्रदेश पुलिस, सतत् कार्रवाई जारी

भोपाल

मध्यप्रदेश पुलिस द्वारा अवैध मादक पदार्थों के व्यापार के विरुद्ध निरंतर कार्रवाई जारी है। जनवरी 2023- से आज दिनांक तक पूरे राज्य में 6161 प्रकरणों में अवैध मादक पदार्थ के व्यापार में संलिप्त 7886अपराधियों की गिरफ़्तारी की गई है। इसके अंतर्गत ऐसी गतिविधियों में शामिल अपराधियों द्वारा अवैध तरीक़े से अर्जित संपत्तियों को ज़ब्त/फ्रीज़ किए जाने हेतु NDPS एक्ट 1985 अध्याय 05 धारा68-ए के अंतर्गत पूरे प्रदेश  में 29 अपराधियों के विरूद्ध 115 करोड़ से अधिक की संपत्ति जप्त/फ्रीज़  की गई है। इस प्रावधान के अन्तर्गत सर्वाधिक कार्यवाही मंदसौर एवं नीमच में की गई, जहाँ के 23 कुख्यात अपराधियों की संपत्ती जप्त/फ्रीज़ की गई है।  इन अपराधियों में नाहरगढ़ के धनराज उर्फ धन्ना पिता ओमप्रकाश पटीदार  की 14 करोड़ से अधिक की संपत्ति, नारायणगढ़ के श्याम पिता भंवर सिंह की10 करोड़ से अधिक की संपत्ति, मनसा के पीयूष पिता पीरू बंजारा की10 करोड़ से अधिक की संपत्ति, सीतामाउ के अशोक पिता माँगीलाल पाटीदार की 8 करोड़ से अधिक की संपत्ति तथा अफ़जलपुर के ताहिर पिता शफ़ी मोहम्मद की 3 करोड़ से अधिक की संपत्ति उल्लेखनीय है।

नशे के अवैध कारोबारियों को जेल  में निरुद्ध करने की कार्रवाई
पीट यानी अवैध मादक पदार्थ व्यापार की रोकथाम अधिनियम 1988 (PIT NDPS अधिनियम) उन गंभीर  नशे का कारोबार करने वाले  अपराधियों पर  लगाया जाता है जो  लगातार उस अपराध में शामिल  पाए जाते हैं।इन अपराधियों को जेल में निरुद्ध किया जाना बेहद ज़रूरी हो जाता है। यह एक्ट  लगने के  बाद अपराधी को छह माह तक ज़मानत नहीं मिल पाती है।इस अधिनियम के अंतर्गत पिछले दो वर्षों में की गई कार्यवाही पूर्व में की गई कार्रवाई से कई गुनाअधिक है।  इसके अंतर्गत दिनांक 1 जनवरी 2023 से अभी तक कुल  74 अपराधियों के  विरुद्ध कार्रवाई की गई है, जिसमें इंदौर के 43 अपराधी, मंदसौर एवं उज्जैन के 5-5 अपराधी तथा नीमच एवं रतलाम के 4-4 अपराधी शामिल हैं।

नशा कारोबारियों के गठजोड़ को ध्वस्त करने के आदेश
अवैध मादक पदार्थों के पंजीबद्ध प्रकरणों में पुलिस महानिदेशक द्वारा निर्देशित किया गया है कि  अत्यधिक मात्रा में जप्त अवैध मादक पदार्थ के  Top to Bottom तथा कम मात्रा में ज़ब्त किए गए अवैध मादक पदार्थ के Bottom to Top की तस्करी में सम्मलित पाए गए आरोपियों के लिंक और नेटवर्क को ट्रैक कर, मूवमेंट  की जानकारी एकत्र कर उनके गठजोड़ का पता लगाकर उनको समूल नष्ट करना है। इस नेटवर्क में शामिल आरोपियों एवं उनसे जुड़े अन्य बिचौलियों की चल /अचल संपत्ति की जानकारी एकत्र कर इनके  वित्तीय लेन- देन के संबंध में डाटा का एकत्रीकरण करने का भी आदेश दिया गया है। साथ ही अवैध नशे के कारोबार में संलिप्त प्रदेश के एवं अन्य राज्यों के अपराधियों की जानकारी एकत्र कर इनके विरूद्ध कार्रवाई करने के भी  आदेश जारी किए गये हैं। डीजीपी ने एनसीओआरडी  (NCORD) पोर्टल पर गिरफ्तार किए गए सभी संदिग्ध की जानकारी अपडेट करने के लिए भी आदेश दिए  हैं।

Related Articles

Back to top button